प्रश्न- जनहित या लोकहितवाद क्या होता है ?
उत्तर- जनहित (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन -PIL ) जीवन की मूल आवश्यकताओं , पर्यावरण , शोषण , वालश्रम या स्त्रियों का शोषण आदि विषयों से सम्बंधित होते हैं। जनहित में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा केवल सूचित करने पर न्यायलय स्वम उसकी जाँच कराकर जनहित में निर्णय देता है। इस प्रकार के वाद उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ही पेश किये जा सकते हैं।